Samvida seva reservation
मध्यप्रदेश में पाँच दिन पहले हुई कैबिनेट कि मीटिंग के बाद samvida संविदाकर्मियों को लेकर देश निर्देश तैयार कर लिए है।
1. क्या प्रिकिया रहेगी आरक्षण की?
निर्देशो के तहत सरकारी विभागों में कम से कम पाँच साल की सेवा दे चुके व्यक्ति को सरकारी नोकरी में 50% आरक्षण दिया जाएगा।
2.एक व्यक्ति को कितनी बार मिलेगा आरक्षण का लाभ?
निर्दोशो के तहत विभागों में सीधी भर्ती के नियमित पदों के समकक्ष samvida संविदा पदों पर कम से कम पाँच वर्षों तक लगातार संविदा सेवा पर सेवा देने वाले कर्मचारी अधिकारियों की कुल संख्या का 50 फ़ीसदी या विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के 50 फ़ीसदी पद ( दोनो में से जो भी एक पूरा कर लिया हो) उन पदों को samvida संविदाकर्मी की नियोक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएँगे।
एक बात यह भी है कि आरक्षण का लाभ एक व्यक्ति को एक बार ही मिलेगा
3. CM ने की थी घोषणा?
साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने के कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस माह ही यह घोषणा की थी जिसको बहुत जल्द अमल में ले लिया गया।
4. आरक्षण का लाभ लेने के लिए देखना होगा प्रमाण पत्र।
samvida संविदा कर्मचारी को नियुक्ति के लिए आवेदन करते समय संविदा कर्मचारी को यह ज़रूरी होगा कि वे रिक्त पद के लिए उनकी सेवा 5 वर्ष हो गई है इस का प्रमाण- पत्र देना होगा।
कहाँ पर बनेगा प्रमाण-पत्र?
samvida संविदा कर्मचारी को यह प्रणाम पत्र ज़िला या राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी के दौरा जारी किया जाएगा।
शैक्षणिक योग्यता भी बतानी होगी?
जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेना चाहता है उसको उस पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता होती है उसको पूरा करना होगा।
अलग-अलग पदों पर कर चुका हो samvida सेवा पूरी।
यदि कोई व्यक्ति अलग-अलग विभागों में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुका हो वह व्यक्ति भी आरक्षण का हक़दर होगा। पर वह संविदा में नियमित सेवा में रहा हो।
55 वर्ष की उम्र तक मिलेगा मोका।
नियमो के अनुसार जो व्यक्ति samvida संविदा कर्मी के आरक्षण के लिए आवेदन करता है उसकी आयु 55 वर्ष से ज़्यादा नही होनी चाहिए। मतलब वे 55 वर्ष की उम्र तक संविदा के आरक्षण के हक़दार होगे।
अनुकंपा नियुक्ति की होगी पात्रता।
नियमो के हिसाब से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की यदि सेवकाल के दोरन निधन हो जाता है तो घर के एक सदस्य को नोकरी की पात्रता होगी । इस पर मध्य प्रदेश शासन के दौरा समय समय पर जारी किए गए नियुक्ति सम्बन्धी नियम काम करेंगे।
ये भी रहेंगे नियम जो लागू होगे?
1. साल में वेतन जुलाई के माह में बड़ेगी।
2. साल में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिन का एच्छिक अवकाश होगा।
3. अलग से 15 दिन की अवकाश की पात्रता होगी।
4. गर्भवती स्त्री को भी प्रसूता अवकाश की पात्रता होगी।
5. राष्ट्रीय पेन्शन योजना का लाभ मिलेगा।
6. Healthy बीमा का लाभ मिलेगा।
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